नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में युवक दोषी करार, 24 को होगा सजा का ऐलान

POCSO की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को प्रेम प्रसंग (Love Affairs) में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape ) कर हत्या मामले में सुखराम होरो को दोषी करार दिया है।

News Aroma
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Gangrape and Murder Case: POCSO की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को प्रेम प्रसंग (Love Affairs) में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape ) कर हत्या मामले में सुखराम होरो को दोषी करार दिया है।

जांच में आरोपित सुखराम होरो का DNA मैच किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाया है।

अदालत मामले में 24 जुलाई को सजा सुनाएगी। बाकी ट्रायल फेस कर रहे अन्य तीन आरोपित राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।

यह मामला 23 जुलाई 2022 का है। 15 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गांव के पास झाड़ी में नाबालिग का शव मिला था। मामले को लेकर एक नाबालिग सहित 5 आरापितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुआ था।

नाबालिग का मामला JJ बोर्ड में चल रहा है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि नाबालिग (मृतिका) और नाबालिग आरोपित दोनो एक ही गांव के रहने वाले है और दोनो के बीच प्रेमप्रसंग था। घटना के तीन माह पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया था।

फोन पर बात करना भी बंद कर दी थी। इसको लेकर नाबालिग आरोपित ने बदला लेने की ठानी और 23 जुलाई 2022 को अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या (Murder) की गई थी। पहचान छुपाने के लिए नाबालिग के चेहरे को पत्थर से कूच दिया था।

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