झारखंड

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: अब मॉल और दुकानों में भी मिलेगी शराब

Jharkhand Leverage Corporation : झारखंड सरकार ने शराब बिक्री की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि अब राज्य सरकार खुदरा शराब की बिक्री नहीं करेगी। इसके बजाय, शराब की बिक्री का जिम्मा फिर से निजी व्यापारियों को सौंपा जाएगा। सरकार ने कहा है कि शराब की दुकानें Tender और Lottery प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। यह नीति 1 March से लागू हो सकती है, जिससे शराब की कीमतों में 5-8% की बढ़ोतरी संभव है।

थोक बिक्री तक सीमित रहेगा सरकारी नियंत्रण

नई नीति के तहत, Jharkhand Leverage Corporation केवल थोक शराब कारोबार तक सीमित रहेगा। वर्तमान में, सरकार की इस कंपनी के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा खुदरा बिक्री की जा रही थी, लेकिन अवैध वसूली और नकली शराब की शिकायतें बढ़ने के कारण इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया है।

अब मॉल और बड़े स्टोर्स में भी मिलेगी शराब

नई शराब नीति के अनुसार, अब सिर्फ पारंपरिक शराब दुकानों में ही नहीं, बल्कि Mall और बड़े Stores में भी शराब बेची जा सकेगी। इसके लिए दो प्रमुख शर्तें रखी गई हैं:

1. शराब बेचने के लिए License अनिवार्य होगा।

2. जिस Mall या दुकान में शराब बेची जाएगी, उसका कुल क्षेत्रफल कम से कम 2000 वर्ग फुट होना चाहिए। इसमें से 10% यानी 200 वर्ग फुट शराब बिक्री के लिए निर्धारित किया जाएगा।

कीमतों में बढ़ोतरी संभव

सरकार के इस फैसले के बाद शराब की कीमतों में 5-8% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, सरकार का मानना है कि इससे बाजार में पारदर्शिता आएगी, अवैध शराब बिक्री पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को सही कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध होगी।

अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के इस फैसले को जनता, व्यापारी और विपक्ष किस तरह लेता है।

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