झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने छठवीं JPSC मामले की याचिका की खारिज

याचिका में की गई थी राज्य सरकार के संकल्प को रद्द करने की मांग

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने बुधवार को छठवीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट ने यह फैसला राहुल कुमार वाद की सुनवाई करते हुए सुनाया है। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को याचिकाकर्ता चुनौती दी जाएगी।

दरअसल, प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 19 अप्रैल, 2017 को राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चुनौती देते हुए सरकार के इस संकल्प को रद्द करने की मांग की।

झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और जेपीएससी के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसके आधार पर ही हाई कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती

छठवीं जेपीएससी मामले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब राहुल कुमार वाद के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

अभ्यर्थी अनिल पन्ना ने बताया कि छठवीं जेपीएससी मामले में राहुल कुमार वाद सबसे पुराना केस है, जिसमें विज्ञापन के नियमावली के खिलाफ अतिरिक्त रिजल्ट को चुनौती दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अभ्यर्थी राज कुमार मिंज ने कहा कि हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द चुनौती दी जायेगी।

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