निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज

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रांची: निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर बुधवार को ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूजा सिंघल (Pooja Singhal) जमानत के लिए हाई कोर्ट (HC) का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

पूजा सिंघल के पति की ओर से 205 का Petition डाला गया 

अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से 205 का पिटीशन (Petition) डाला गया है।

अधिवक्ता के माध्यम से उनको उपस्थित रखने का आग्रह किया गया है। उसका जवाब देने के लिए अदालत ने समय दिया है।

इससे पूर्व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले 26 जुलाई की सुनवाई के दौरान ED ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की थी।

इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी (ED) की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, CA सुमन कुमार, JE राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ED की विशेष अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था।

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