

रांची: झारखंड में राशन कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब नया कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में संशोधन कराने के लिए आवेदकों को अधिक जानकारी और दस्तावेज देने होंगे। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने और अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने के उद्देश्य से राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली में नए कड़े प्रावधान लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अब पूरे परिवार के साथ-साथ अपने पक्के घर की स्पष्ट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले संबंधित डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी (e-KYC) करवानी होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों के पास तीन या उससे अधिक कमरों का पक्का मकान, पांच एकड़ से अधिक सिंचित या दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि, चार पहिया वाहन, या पांच लाख रुपये से अधिक का कृषि उपकरण होगा, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आवेदकों को यह स्वघोषणा देनी होगी कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर, सेवा कर या जीएसटी का भुगतान नहीं करता है। हाल ही में जांच के दौरान यह पाया गया कि सालाना 25 लाख रुपये तक का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले और भारी आयकर चुकाने वाले लोग भी राशन योजना का लाभ ले रहे थे, जिसके बाद विभाग ने ऐसे अपात्र कार्डधारियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। राशन कार्ड को रद्द कराने या सरेंडर करने की प्रक्रिया के लिए भी अब परिवार के मुखिया की सहमति और यूआईडी आधारित ओटीपी (OTP) सत्यापन को जरूरी कर दिया गया है।





