सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड-वन का वित्तीय लाभ देने का आदेश जारी, जानें कितना मिलेगा एरियर

झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्त और दिवंगत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नियुक्ति तिथि से ग्रेड-वन प्रोन्नति और एरियर का लाभ देने का फैसला किया है।

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रांची: झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के लगभग 8 से 10 हजार सेवानिवृत्त या दिवंगत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ही ग्रेड-वन में प्रोन्नति के साथ-साथ वित्तीय लाभ (एरियर) दिया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रत्येक संबंधित शिक्षक या उनके परिजनों को 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक का बकाया वित्तीय लाभ मिल सकता है।

यह फैसला उन शिक्षकों पर लागू होगा जो वर्ष 1982 से 2012 के बीच नियुक्त हुए थे और अपनी सेवा के समय अप्रशिक्षित थे, लेकिन बाद में उन्होंने सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। वर्ष 2019 में जारी एक आदेश में कहा गया था कि पत्र जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके अप्रशिक्षित शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।शिक्षकों द्वारा इस नियम के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद, विभाग ने अपने निर्णय में सुधार करते हुए अब इन सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ही ग्रेड-वन का वित्तीय लाभ देने का पत्र जारी कर दिया है।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।