गुमला में धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोग के जमा होने पर रोक

News Aroma Media
5 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

गुमला: राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायती राज विभाग झारखंड रांची द्वारा की अधिसूचना के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

निर्वाचन की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने सामाजिक समरसता को कायम रखने तथा शांति व्यवस्था को भंग होने से रोकने के आलोक में जिला दंडाधिकारी गुमला सुशांत गौरव ने जिले में विधि-व्यवस्था व शांति व्यवस्था संधारित करते हुए भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से संपूर्ण गुमला जिलांतर्गत मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया है।

इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने और न ही नाजायज मजमा लगाएंगे। कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उसमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा लेना, दुहाई देना अथवा मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या पूजा के अन्य स्थानों आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

मतदान केंद्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है

चुनाव जुलूस या चुनाव सभाओं का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अवधि पूर्वाह्न 06 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही निर्धारित मापदंड के अनुसार उपयोग करेंगे। चुनाव प्रसार एवं अन्य सभी प्रयोजनार्थ एक से अधिक वाहन का काफिला बिना अनुमति प्रतिबंधित होगा।

परंतु ग्राम पंचायत के मुखिया अभ्यर्थियों के लिए/ पंचायत समिति के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए/ जिला परिषद सदस्य अभ्यर्थियों के वाहनों को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सक्षम निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (विंड स्क्रीन) पर चिपकाना अनिवार्य होगा।

पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा मतदाव केंद्रों के भीतर या मतदान केंद्रों के परिसर एवं मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी मतदान पदाधिकारी व मतदाता को केंद्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। मतदान केंद्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा न दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ध्वजदंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, लिखने आदि के लिए भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा।

हथियार या विस्फोटक लेकर नहीं चलना है

पूजा या उपासना के किसी स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका व उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे इसके विचार कैसी भी क्यों न हों।

किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए छींटाकसी, उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार,लाठी, भाला-गड़ासा तथा तीर-कमान किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।

सरकारी संपत्ति पर चुनाव के पोस्टरबाजी की मनाही की

संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी संपत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैंड, बैंक पोस्ट ऑफिस व ऐसे अन्य, बिजली के खंभों, माइल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर-बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, हैंड बिल फ्लैक्स आदि पर प्रकाशक व मुद्रक की पहचान के साथ-साथ सकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

Share This Article