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आपराधिक मामलों में केजरीवाल की अंतरिम जमानत का PIL खारिज, आवेदनकर्ता पर लगा जुर्माना

PILमें कहा गया था कि केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री (Chief Minister) हैं या ट्रायल (Trial) पूरा नहीं हो जाता है, उन्हें सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए।

Arvind Kejriwal PIL Rejected : उस जनहित याचिका (PIL) को Delhi High Court ने खारिज कर दिया है, जिसमें CM Arvind Kejriwal के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत (Interim Bail) की मांग की गई थी।

इसके साथ ही कोर्ट ने आवेदनकर्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगा दिया।

PILमें कहा गया था कि केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री (Chief Minister) हैं या ट्रायल (Trial) पूरा नहीं हो जाता है, उन्हें सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी जाए।

Delhi High Court में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच  ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘अदालत ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती।

Supreme Court में चुनौती लंबित है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सबके लिए एक ही है।’

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