नशीले पदार्थ का परिवहन करने के दोषियों को 10-10 साल कैद की मिली सजा

News Aroma
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Latehar Drug Transportation : नशीले पदार्थ (Narcotics) का परिवहन करने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों को 10-10 साल सश्रम कारावार की सजा सुनायी है।

इसके अलावा तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। जिन दोषियों को सजा सुनायी गयी है, उनमें जिले के चंदवा प्रखंड के रहनेवाले शिबला, Dilshad Khan और बालूमाथ प्रखंड निवासी मो. सोहेल शामिल हैं।

बता दें कि शिबला, दिलशाद खान और मो. सोहेल पर अत्यंत नशीला पदार्थ परिवहन करने का आरोप लगा था। इस मामले में चंदवा थाना कांड संख्या 147/ 2021 और NDPS कांड संख्या 6/2022 दर्ज की गयी थी।

अदालत में विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने गवाहों को पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को NDPS की धारा 15,18 और भादवि की धारा 120बी के तहत दोषी पाया

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