विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी खारिज

News Aroma Media
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धनबाद : जानलेवा हमला और रंगदारी मांगने के आरोप में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की जमानत अर्जी शुक्रवार 27 जनवरी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की अदालत ने खारिज कर दी।

विधायक की ओर से अधिवक्ता मुखर्जी ने दलील देते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष (Political Hatred) के तहत उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

विधायक के इशारे पर ही घटना को अंजाम दिया गया

वहीं सहायक लोक अभियोजक हरेश राम (Haresh Ram) ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस अनुसंधान में कई सारी ऐसी बातें आई हैं इससे यह बात साफ पता चलता है कि विधायक के इशारे पर ही घटना को अंजाम दिया गया था, अनुसंधान अभी लंबित है।

दूसरी ओर वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिये जाने के मामले में दोषी करार दिए गए गंगा गुप्ता ने शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर (Surrender) किया जिसके बाद अदालत ने गंगा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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