पलामू में पॉक्सो एक्ट मामले में चार दोषियों को सजा

News Aroma Media
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मेदिनीनगर: जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट केपीएन पांडेय की अदालत ने मनातू थाना कांड संख्या 45/2016 के तीन के तीन आरोपितों को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

सजा पाने वालों में अफजल अंसारी, बबलू सिंह उर्फ बिक्रम राजा और नौशाद अनवर अंसारी ने नाम शामिल हैं।

इसी थाना कांड संख्या के आरोपित गूंजा बीबी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि इस इस मामले में मनातू थाना के रहेया ग्राम निवासी तबस्सुम खातून ने 16 दिसंबर, 2016 को तीन लोगों के विरुद्ध मनातू थाना में नामजद प्राथमिकी मनातू थाना कांड संख्या 45/2016 दर्ज कराई थी। चारों आरोपित पूर्व से ही केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में बंद हैं।

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