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पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फुल रेल टिकट की अनिवार्यता का दावा फर्जी

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया (Social Media) पर Viral पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेल टिकट (Rail Ticket) की अनिवार्यता के दावे को फर्जी करार दिया है।

रेलवे ने कहा है कि Train में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग (Ticket Booking) संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेल में Ticket खरीदना और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करना वैकल्पिक है। बर्थ बुक नहीं कराने पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा (Free Tour) की अनुमति है।

एक से चार साल की उम्र के बच्चों को Train में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा

Ministry of Railway ने बुधवार को कहा कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट (Media Report) आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि Indian Railway ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग (Ticket Booking) के संबंध में नियम बदल दिया है।

इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को Train में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।

ये समाचार आइटम और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया

ये समाचार आइटम और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि Indian Railway ने Train में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की Booking के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है।

यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो यह मुफ़्त है, जैसा पहले हुआ करता था।

Ticket की खरीद की आवश्यकता नहीं है

रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) के दिनांक 06 मार्च 2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को Free में ले जाया जाएगा।

हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी Ticket की खरीद की आवश्यकता नहीं है बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए।

तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

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