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ड्यूटी करते कोरोना से सरकारी कर्मी की हुई थी मौत, परिजनों को मिलेंगे 50 लाख

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Jabalpur High Court : सोमवार को मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने कोरोना से संक्रमित होकर ड्यूटी पर जान गंवाने वाले नगर निगम अधिकारी के परिजनों को मुख्यमंत्री कोरोना वारियर्स योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

High Court ने मृतक की पत्नी जो Cancer की मरीज है को मुआवजे के लिए भटकाने के लिए पुनर्वास विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नगर निगम अधिकारी के साथ कोविड ड्यूटी पर तैनात डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार की भी कोरोना के कारण मौत हो गई थी और उन्हें मुआवजा दिया गया था, लेकिन मुख्य नगर निगम अधिकारी के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया।

मृतक अधिकारी की पत्नी राजलक्ष्मी शर्मा और सत्यार्थ पटेरिया ने अपनी याचिका में कहा कि 53 वर्षीय अरुण पटेरिया पन्ना जिले के अजयगढ़ में नगर निगम अधिकारी थे।

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उन्हें जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए रोको टोको अभियान चलाने की ड्यूटी सौंपी गई थी। ड्यूटी के दौरान उन्हें कोरोना हो गया और उनकी मौत हो गई। उनके बेटे को उनके पिता की ओर से कोरोना योद्धा पुरस्कार दिया गया।

जस्टिस आरएम सिंह और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने कहा कि Covid को कम करने के लिए वास्तविक सेवा में शामिल सरकारी कर्मचारी पुरस्कार के पात्र थे।

कोर्ट ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने मुआवजे के लिए पटेरिया के नाम की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि पटेरिया कोविड-19 की रोकथाम में सक्रिय रूप से शामिल थे और ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। 22 मई, 2021 को उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक की पत्नी राजलक्ष्मी शर्मा ने मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपये की राशि का दावा किया है और इसलिए योजना के तहत उन्हें राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यह बहुत ही अजीब है कि सक्षम अधिकारियों ने मृतक अरुण पटेरिया के मामले को अलग कर दिया है और निर्देश दिया है कि चूंकि मृतक की पत्नी कैंसर रोगी है और उसे परेशान किया गया है, इसलिए उसे विभाग द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर एक लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

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