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निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब…

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CM Arvind Kejriwal Bail : मंगलवार को Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट (High Court) ने उन्हें मिली जमानत (Bail) पर रोक लगा दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां गिनाते हुए आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ ED की याचिका पर फैसला सुनाया।

इसका मतलब है कि कथित शराब घोटाले (Liquor Scam) में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।

उन्हें कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने ट्रायल कोर्ट अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने कहा था कि फैसला सुनाए जाने तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा।

20 जून को मिली थी जमानत

ट्रायल कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा करने का आदेश दिया था।

देश ना छोड़ने और गवाहों या सबूतों को प्रभावित ना करने जैसी शर्तों के साथ अदालत में केजरीवाल को को राहत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को होगी सुनवाई

गौरतलब है कि केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ Supreme Court का भी रुख किया।

हालांकि, कोर्ट ने इस पर त्वरित सुनवाई या रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि मामले को 26 जून तक टाल दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा।

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