भारत

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों की याचिका खारिज की

नई दिल्ली: Supreme Court ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों की याचिका खारिज कर दी। Justice AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

इन कंपनियों ने कहा था कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST मुक्त रखना चाहिए।

ऑल इंडिया हज (All India Haj) उमराह टूर Organization Association ने याचिका दायर कर कहा था कि हज यात्रा पूरे तरीके से धार्मिक समारोह है। इसलिए इस पर GST नहीं लगाया जाना चाहिए ।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker