झारखण्ड में यहां तीन मुखिया समेत 8 लोगों पर मनरेगा एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज

News Aroma Media
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गिरिडीह: जिले के डुमरी प्रखंड में सोशल ऑडिट के दौरान मनरेगा एक्ट के उल्लंघन का मामले सामने आने के बाद डुमरी थाने में तीन कार्यकारी मुखिया, तीन रोजगार सेवक और दो पंचायत सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

बताया गया कि ससारखो, कल्हाबार एवं परसाबेड़ा के कार्यकारी प्रधान (मुखिया) पंचायत सेवक व रोजगार सेवक के विरुद्ध टीसीबी निर्माण में मनरेगा एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप हैं।

डुमरी थाना में शुक्रवार को बीपीओ प्रमेन्द्र कुमार राय एवं मनीषा टुडू के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है।

आवेदन में आरोप है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) में मनरेगा अधिनियम उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस पंचायत में टीसीबी निर्माण में जेसीबी का उपयोग किया गया है।

इस पंचायत के कार्यकारी प्रधान (मुखिया) सहित पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

उनमें ससारखो पंचायत की मुखिया इन्द्रावती देवी, पंचायत सेवक विजय महतो, तत्कालीन रोजगार सेवक शनिचर बेसरा, कल्हाबार पंचायत की मुखिया मुनेश्वरी देवी, पंचायत सेवक विजय महतो, रोजगार सेवक मिसीलाल मुर्मू, परसाबेड़ा पंचायत की मुखिया खगेश्वरी देवी, पंचायत सेवक पन्नालाल दास व रोजगार सेवक शीला कुमारी शामिल हैं।

प्राथमिकी में गवाह के रूप में उक्त पंचायतों में सोशल ऑडिट करने वाले सदस्यों को नामित किया गया है।

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