कोश्यारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनजीओ ‘रूलक’ को नोटिस

News Aroma Media
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देहरादून में मिले बंगले को खाली करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एनजीओ ‘रूलक’ को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की इसी तरह की दूसरी याचिका के साथ इस याचिका को भी सुनवाई के लिए टैग कर दिया है।

कोश्यारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अलॉट बंगले को अवैध करार दिया था और मार्केट रेट पर किराया वसूलने का आदेश दिया था।

दरअसल ‘रूलक’ नामक एनजीओ ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर भगत सिंह कोश्यारी पर अदालत के आदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

हाईकोर्ट ने 3 मई, 2019 को कोश्यारी को छह महीने के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये का भुगतान करने को कहा था।

हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपने आवास का किराया नहीं जमा कराया है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भी भुगतान नहीं किया है।

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