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अब कार चलाने के बदल जाएंगे नियम, इस दिन से होगा लागू

मुंबई: अब कार चलाने (Car Driving) के नियम बदलने जा रहे हैं। इसे परिवहन विभाग (Transport Department) एक नवंबर से लागू कराने जा रहा है। हालांकि ये अभी मुंबई में लागू किया जाएगा।

इसके तहत अब कार में सफर करने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। यदि पालन न किया तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

मुंबई पुलिस ने कहा कि एक नवंबर से महानगर में चार पहिया वाहन चालक और पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट (Seat Belt) अनिवार्य होगा। मुंबई पुलिस ने नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Car Driving

इस नियम के तहत होगी कार्रवाई

एक अधिकारी ने कहा कि एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों (Wheeled Vehicles) में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगानी होगी।

उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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साइरस मिस्त्री की मौत के बाद बना नियम

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट लगाये मोटर वाहन चलाता है या बिना सीट बेल्ट (Seat belt) लगाये यात्रियों को ले जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।

Tata Sons के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की पिछले महीने पालघर जिले में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और दुर्घटना की जांच से पता चला कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे उद्योगपति ने सुरक्षा बेल्ट नहीं लगाई थी।

कार की Speed तेज थी और कार के सूर्या नदी पर एक पुल के डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी।

सभी सीट पर बेल्ट लगाएंगी कार कंपनियांवहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियम जारी कर कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया था।

Car Driving

इससे पहले सितंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने कहा था कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पीछे की सीटों पर भी शामिल हैं और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये अलार्म आम तौर तब बीप करते हैं, जब कोई कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनता है।

बता दें कि लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) काफी समय से इसे लागू करने की योजना में था। लेकिन अब जाकर इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया गया है। हालांकि पूरे देश में इसे लागू करने की भी योजना है।

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