
गुवाहाटी: पवन खेड़ा के वकील ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस नेता के भागने का कोई खतरा नहीं है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी ने खेड़ा के इस आरोप को लेकर दर्ज कराई थी कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता के भागने का कोई खतरा नहीं है और इसलिए उसकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।
सीनियर वकील केएन चौधरी ने सिंघवी की दलीलों को दोहराते हुए पवन खेड़ा पर लगे आरोपों को ‘अपमानजनक’ बताया। उन्होंने कहा कि आरोपों का तरीका, लहजा और उन्हें पेश करने का ढंग साफ तौर पर यह दिखाता है कि आरोप दुर्भावना से लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान, पवन खेड़ा के वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह ज्यादा से ज्यादा एक आपराधिक मानहानि का मामला है, जिसे केवल एक निजी शिकायत के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

