व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, मोदी सरनेम से जुड़ी मानहानि का….

राहुल गांधी की ओर से रांची सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है

News Aroma Media
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रांची: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के केस (Defamation cases Related to Modi surname) में रांची के MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सशरीर उपस्थिति से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी।

राहुल गांधी की ओर से रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी ने अपनी ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय को वकील नियुक्त किया है।

निचली अदालत में 26 मई को है केस की सुनवाई

बता दें कि रांची के प्रदीप मोदी (Pradeep Modi) नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

राहुल गांधी ने CRPC की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी। इस याचिका को निचली कोर्ट में खारिज कर दिया था इसलिए इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का भी मामला दर्ज कराया है। इस मामले में निचली अदालत (Lower court) में 26 मई को सुनवाई है।

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