रांची: मशहूर टीवी धारावाहिक ‘बालिका वधू’ की अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के बहुचर्चित मामले में उनके बॉयफ्रेंड और रांची निवासी राहुल राज सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राहुल राज सिंह को इस मामले में लगे सभी आरोपों से बरी (दोषमुक्त) कर दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि राहुल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं।

गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2016 को प्रत्यूषा बनर्जी मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं। उस समय प्रत्यूषा की उम्र महज 24-25 वर्ष थी। घटना के बाद प्रत्यूषा के परिवार की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने राहुल राज सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
30 सितंबर 2026 को आए बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए राहुल राज ने कहा कि पिछले 10 सालों से वह जिस भारी दबाव और मानसिक बोझ का सामना कर रहे थे, अदालत के इस फैसले से वह उतर गया है। उन्होंने बताया कि वकील से हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मिलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने घटना के दिन की अपनी आखिरी फोन कॉल को याद करते हुए कहा कि वे प्रत्यूषा को लगातार समझाने और संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कोई आत्मघाती कदम उठा लेंगी।


