रांची: झारखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरों की रसोई संबंधी जरूरतों के लिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई-बेकरी की दुकानों, मैरिज हॉल, कैटरिंग इकाइयों, हॉस्टल और सड़क किनारे चलने वाले खान-पान के ठेलों पर इनका इस्तेमाल पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा।

अवैध उपयोग को रोकने के लिए उपायुक्तों के नेतृत्व में गठित टीमें विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करेंगी। जांच के दौरान उल्लंघन मिलने पर प्रतिष्ठान का नाम, पता, सिलेंडर की संख्या और साक्ष्य दर्ज कर नियमानुसार जब्ती व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बैंकवेट हॉल और कैटरिंग किचन में चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। दूसरी ओर, जन जागरूकता बढ़ाने और सुविधाजनक आपूर्ति के लिए गैस वितरण वाहनों पर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन द्वारा तैयार सुरक्षा ऑडियो संदेश ‘भाई आया रे गैस सिलेंडर’ बजाया जाएगा।


