झारखंड

हजारीबाग‎ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

हजारीबाग‎: हजारीबाग‎ (Hazaribagh) DC और पुलिस अधीक्षक (Police Officer),‎ हजारीबाग DC नैंसी सहाय न SP मनोज रतन चौथे ने संयुक्त आदेश‎ (Joint Order) जारी किया है।

कहा है कि देश के‎ विभिन्न भागों में घटित सांप्रदायिक‎ घटना (Communal Incident) और पूर्व के वर्षों में जिले में‎ घटित घटना के देखते हुए‎ शब-ए-बारात (Shab-E-Barat) एवं होली (Holi) को सौहार्दपूर्ण‎ वातावरण (Congenial Atmosphere) में सम्पन्न कराने के लिए पूरे‎ हजारीबाग अनुमंडल (Hazaribagh Subdivision) क्षेत्र अन्तर्गत दंप्रसं‎ की धारा 144 के तहत अनुमंडल‎ पदाधिकारी विद्या भूषण कुमार के द्वारा‎ निषेधाज्ञा लागू की गई है।

आदेश का उल्लंघन‎ करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की‎ जायगी

ताकि‎ विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो‎ सके। आदेश में कहा है कि‎ शब-ए-बारात और होली के दिन किसी‎ भी घातक हथियार अग्नेयास्त्र, लाठी‎ इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।‎

शब-ए-बारात एवं होली पर्व के अवसर‎ पर सोशल नेटवर्किंग जैसे Whatsapp,‎ Twitter, Facebook सहित सभी तरह के‎ सोशल मीडिया (Social Media) पर भड़काऊ मैसेज‎ Audio-Video के प्रेषण पर प्रतिबंध‎ रहेगा।

वहीं उक्त आदेश का उल्लंघन‎ करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की‎ जायगी। जबरदस्ती न तो किसी को रंग‎ लगाया जाय और न ही किसी प्रकार की‎ हुड़दंगबाजी की जाए जिससे शांति‎ व्यवस्था (Peace keeping) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।‎

यह निषेधाज्ञा आदेश 06 मार्च‎ से 09 मार्च तक लागू रहेगा

शब-ए-बारात एवं होली पर्व के अवसर‎ पर Jharkhand Round Speaker Control Act 1955 का पालन करेंगे तथा यह‎ सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि विस्तारक‎ यंत्र Noise Pollution Rules – 2000 की‎ धारा (5) में निर्धारित मानक स्तर तक‎ ही ध्वनि उत्पन्न हो तथा 10.00 बजे‎ रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक ध्वनि‎ विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया‎ जाए।

शब-ए-बारात एवं होली के दिन‎ शांतिप्रिय और नशामुक्त कार्यक्रम (De-Addiction Program) होना‎ चाहिए। यह निषेधाज्ञा आदेश (धारा 144) 06 मार्च‎ से 09 मार्च तक लागू रहेगा।‎

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