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राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को ले हाजिर हों अविनाश चंद्र ठाकुर, स्पेशल कोर्ट ने…

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Rajya Sabha Elections: राज्यसभा चुनाव-2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Horse Trading) में ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने बुधवार को गृह विभाग के अपर सचिव अविनाश चंद्र ठाकुर (Avinash Chandra Thakur) को छह अप्रैल को उपस्थित होकर पक्ष रखने की तिथि निर्धारित की है।

मामले के अनुसंधानकर्ता ने जनवरी 2024 में क्लोजर रिपोर्ट तैयार करते हुए इस केस को बंद करने का आग्रह कोर्ट से किया था।

इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था और अपना पक्ष रखने को कहा है।

निर्वाचन आयोग (EC) के निर्देश पर 29 मार्च, 2018 को जगन्नाथपुर थाने में विशेष शाखा के तत्कालीन ADG सह वर्तमान CID के DG अनुराग गुप्ता और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

बाद में रघुवर दास को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। इन पर वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच देने का आरोप लगा था।

चुनाव आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा की शिकायत पर इसकी जांच कराई थी। आयोग ने प्रथम दृष्ट्या आरोप को सही पाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

तत्कालीन हेमंत सरकार ने 14 फरवरी, 2020 को ADG अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था। वे 15 महीने से अधिक समय तक निलंबित रहे। तब वे CID के ADG थे।

उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में BJP प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप था।

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