
रांची : सिविल कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शादाब को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर आरोप है कि उसने दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सोमवार को बचाव पक्ष, सरकार और पीड़िता की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर रांची के लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया है। मामले में शादाब और ओली विश्वकर्मा समेत अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केस डायरी कोर्ट में पेश की थी, जिसमें घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल थी।

