ED के समन के खिलाफ CM हेमंत की याचिका हाई कोर्ट में खारिज, अब…

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने CM की याचिका खारिज कर दी, अब कम के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है

News Aroma Media
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रांची : शुक्रवार को चीफ मिनिस्टर (CM) हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से ED  के समन के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। सुनवाई हाइब्रिड मोड में हुई।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने CM की याचिका खारिज कर दी। अब कम के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों ने रखी अपनी-अपनी दलील

CM की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ED की ओर से ASG (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) एसवी राजू ने बहस की।

ED की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि ED के समन को चुनौती देना सही नहीं है। सीएम की ओर से कहा गया कि ED की ओर से जारी समन स्पष्ट नहीं है। इसके बाद कोर्ट में याचिका खारिज कर दी।

23 सितंबर को दाखिल की गई थी याचिका

गौरतलब है कि 23 सितंबर को ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ED की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया था।

इसके साथ ही याचिका में ED की शक्तियों को भी चुनौती दी गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ED के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

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