रांची: राजधानी की सड़कों, चौराहों और मुख्य मार्गों पर डॉक्टरों के दावों वाले होर्डिंग-बैनर की भरमार है. इनमें डॉक्टरों की उपलब्धियों और विशेषज्ञता का बखान किया गया है, जिससे आम मरीज आसानी से प्रभावित हो सकते हैं. अब ऐसे होर्डिंग-बैनर पर शिकंजा कसेगा. नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने डॉक्टरों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार को लेकर नये नियम बनाये हैं. छह अक्तूबर को इससे संबंधित आदेश भी जारी किया गया है.

नये नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल को दी गयी है. काउंसिल अब इस मामले में सख्ती करने की तैयारी में है. इसके लिए राजधानी में लगे होर्डिंग-बैनरों की जांच कराने और टीम गठित करने पर विचार किया जा रहा है. जांच में किसी डॉक्टर या अस्पताल द्वारा नियमों का उल्लंघन कर प्रचार करने की पुष्टि होने पर पहले चेतावनी दी जायेगी. इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

