जसीडीह रेलवे स्टेशन संबंधी जमीन देने पर सरकार ने मांगा और समय, झारखंड हाई कोर्ट में…

मामले में कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं होने पर अतिरिक्त समय देने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया

News Aroma Media
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट में देवघर स्थित जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर (Entry Point Number) दो के लिए जमीन देने का आग्रह करने वाली सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

मामले में कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं होने पर अतिरिक्त समय देने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय प्रदान किया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की

पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार ने पहले जसीडीह स्टेशन के दक्षिणी Entry Point नंबर दो के लिए जमीन देने की बात स्वीकारी थी। अब सरकार की ओर से इस जमीन के लिए 57 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर दो बनने से देवघर में बाबा बैजनाथ धाम (Baba Baijnath Dham) में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की। मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

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