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झारखंड सहारा सिटी दुष्कर्म मामले में इंद्रपाल समेत तीन दोषी करार

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रांची: मानगो के चर्चित सहारा सिटी दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को इंद्रपाल सैनी समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है।

इस मामले में सोमवार को ही जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गयी थी।

वर्चुअल माध्यम से हुई बहस में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता ममता सिंह ने बहस की।

उन्होंने पीड़ित पक्ष की ओर से लगाये गए सारे आरोपों को सही करार देते हुए कहा कि आरोपितों को कड़ी सजा होनी चाहिए।

इसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत को दोषी करार दिया है।

ये तीनों मामले के नामजद आरोपित हैं। उन्हें 376 डी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। इन तीनों की सजा के बिंदु पर फैसला के लिए 22 जनवरी की तिथि मुकर्रर की गयी है।

22 आरोपितों पर चलेगा अलग से मामला

इस मामले के आरोपितों में बाद में कई अन्य नाम भी जुड़े थे। उसमें पुलिस पदाधिकारी, रसूखदार समेत 22 लोग शामिल हैं। उनका मामला अलग से चलता रहेगा।

मामले में धारा 319 के तहत सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक को भी आरोपित बनाया गया है।

हालांकि, इस मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा को हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है। इस कांड में तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी भी शामिल हैं।

उन सबके खिलाफ केस चल रहा है, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, उसका वीडियो बनाने और वीडियो दिखाकर डरा-धमकाकर बच्ची से देह व्यापार कराने का है।

इसे लेकर मानगो थाना में 18 जनवरी 2019 को इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो, श्रीकांत महतो सहित अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बाद में श्रीकांत महतो को कोर्ट से जमानत मिल गयी, जबकि इंद्रपाल सैनी और शिव कुमार महतो अभी भी घाघीडीह जेल में बंद है।

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