
Big Decision in Ranchi: आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़े एक मामले में Ranchi Civil Court ने सख्त रुख अपनाया है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत ने SSR मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण सिंह और सचिव रंजीत कौर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि दोनों आरोपी बार-बार नोटिस मिलने के बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे।
नोटिस के बावजूद कोर्ट में नहीं हुए पेश
जांच अधिकारी ने अदालत से अनुरोध किया था कि दोनों आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी के निवासी अजय कुमार ने इनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।
इसके आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत तीन बार Notice भेजा गया, लेकिन आरोपियों ने इसे नजरअंदाज किया और न तो कोर्ट में पहुंचे, न ही जांच में सहयोग किया।
क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने एक साजिश के तहत Medical College के नियमों का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन के जरिए छात्रों का नामांकन कराया।
इसके बाद छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर College छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने मॉरीशस में मेडिकल कॉलेज खोला है, जिसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है।
छात्र से लाखों की वसूली का आरोप
FIR में यह भी कहा गया है कि अजय कुमार के बेटे कैरव कीतने ने वर्ष 2019 में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। लेकिन अलग-अलग कारण बताकर उसे बार-बार परीक्षा में फेल किया गया।
आरोप है कि पास कराने के नाम पर 3000 डॉलर की मांग की गई और ट्यूशन, फूडिंग व लॉजिंग के नाम पर 49 लाख रुपये से अधिक वसूले गए। इसके बावजूद छात्र को प्रताड़ित किया गया।
छात्र ने छोड़ा कॉलेज
लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर छात्र ने 9 सितंबर 2023 को अपना नामांकन वापस ले लिया। अब इस मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

