RANCHI : दहेज हत्या मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

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रांची: दहेज के लिए हत्या (Dowry Murder) करने के मामले में अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार को पिता हनीफ अंसारी और पुत्र रियाजुल अंसारी को उम्रकैद (Life Prison)की सजा सुनायी है। मामले में एपीपी परमानंद यादव (APP PARMANAND YADAV) ने अभियोजन की ओर पांच गवाह पेश किया।

मामला चान्हो थाना क्षेत्र के वर्ष 2021 का है। महिला के परिवार वालों ने केरोसिन तेल (Kerosene oil) उड़ेल कर सात नवंबर 2021 पिता हनीफ अंसारी और पुत्र रियाजुल अंसारी सहित ससुराल के अन्य सदस्यों पर महिला को जला देने का आरोप लगाया था।

पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल

इस संबंध में चान्हों थाना में आठ नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी के बाद ही पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार (Arrest) कर जेल भेज दिया था।

उसी समय से दोनों जेल (Jail) में हैं। जबकि जांच के बाद अन्य आरोपियों की भूमिका साबित नहीं हुई थी।

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