स्टेडियम में दुकान लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
इस संबंध में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त की ओर से आम सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम नगर निगम की संपत्ति है और इसका स्वामित्व एवं नियंत्रण निगम के अधीन है। ऐसे में परिसर में पटाखों की बिक्री की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

निगम ने चेतावनी दी है कि रोक के बावजूद यदि कोई व्यक्ति या विक्रेता वहां पटाखे की दुकान, अस्थायी शेड या दूसरी संरचना बनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दुकान लगाने की तैयारी भी नहीं करने का निर्देश
नगर निगम ने पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने के इच्छुक विक्रेताओं और संबंधित लोगों को निर्देश दिया है कि वे स्टेडियम परिसर में किसी भी तरह की दुकान या अस्थायी ढांचा स्थापित न करें। साथ ही पटाखा बिक्री के उद्देश्य से वहां किसी प्रकार की तैयारी शुरू करने पर भी रोक लगाई गई है।
निगम की इस सूचना के बाद स्पष्ट हो गया है कि इस दीपावली जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में पटाखों की दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


