

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए रांची नगर निगम ने शहर में लगे अवैध और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक विज्ञापनों पर बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम की बाजार शाखा की ओर से जारी आम सूचना के अनुसार, शहर की सभी विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने द्वारा स्थापित होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों का तत्काल निरीक्षण करें। सड़क के डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट पोल, बिजली पोल, वॉकवे और पाथवे पर सड़क की सतह से 12 फीट से नीचे लगे सभी होर्डिंग और विज्ञापनों को सात दिनों के भीतर हटाकर नियमानुसार स्थानांतरित या पुनर्संरचित करने का सख्त आदेश दिया गया है।





एजेंसियों को इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट सात दिनों के भीतर निगम की बाजार शाखा में जमा करनी होगी। तय समयसीमा के अंदर आदेश का पालन न करने पर नगर निगम खुद इन होर्डिंग्स और विज्ञापन बोर्डों को हटाकर सामग्री जब्त कर लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की होगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के ‘पैदल चलने के अधिकार’ (Right to Walk) को मौलिक अधिकार माना गया है, जिसके तहत पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और बाधा रहित फुटपाथ सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
