रिश्वतखोरी के आरोपी सदर सीओ को मिली हाईकोर्ट से राहत

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi News: रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने मुंशी राम की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

इससे पहले ACB की विशेष अदालत ने 31 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कैसे हुई थी गिरफ्तारी?

2 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने मुंशी राम को उनके ऑफिस में 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि मुंशी राम ने जमीन की नापी कराने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी।

घर में मिले थे लाखों रुपये

गिरफ्तारी के बाद ACB ने मुंशी राम के घर पर छापेमारी की थी, जहां से सात लाख रुपये बरामद किए गए थे।

शिकायत मिलने के बाद ACB ने पूरे मामले की जांच की और कार्रवाई की।

अधिवक्ताओं की दलील

मुंशी राम की ओर से वरीय अधिवक्ता R.S. मजूमदार और रोहन मजूमदार ने जमानत पर बहस की।

अंततः हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद मुंशी राम को जमानत की सुविधा प्रदान की।

Share This Article