
रांची: ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े टेंडर घोटाला के आरोपी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय तिर्की और इंजीनियर सुपरिंटेंडेंट उमेश कुमार ने PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद मामले ने तेजी से मोड़ लिया और अदालत ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है। जमानत देते समय अदालत ने कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। दोनों आरोपियों को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और वे बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में हाल ही में प्रमोद कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है।

