झारखंड

झारखंड : मांडर विधानसभा उप चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, तीनों जिलों के DC को निर्देश

छह माह के अंदर चुनाव का प्रावधान

रांची: राज्य निर्वाचन आयोग मांडर विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के अलावा तीनों जिलों के DC को इस संबंध में निर्देश दे दिया है।

बताया जाता है कि राज्य के तीन जिलों से ईवीएम मंगाये जायेंगे। ईवीएम शिफ्टिंग को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि देवघर से 1500 बैलेट यूनिट (बीयू), पलामू से 671 और लातेहार से 238 कंट्रोल यूनिट (सीयू) कुल 909 सीयू प्राप्त करें।

सभी चारों जिला के डीसी से कहा गया है कि ईवीएम शिफ्टिंग के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करायें।

इस कार्य के लिए होने वाले खर्च का वहन रांची जिला करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि न्यायालय वाद में संलग्न वेयर हाउस या स्ट्रांग रूम को इस कार्य के लिए नहीं खोला जाये।

छह माह के अंदर चुनाव का प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर विधायकी समाप्त हो जाती है।

विधानसभा से जारी अधिसूचना के बाद भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अवगत कराते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार उपचुनाव कराने का आग्रह कर चुके हैं।

अब चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग तिथि और कार्यक्रम पर निर्णय लेगी। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सदस्यता समाप्त होने की तिथि से 06 माह के अंदर उपचुनाव कराया जाता है। ऐसे में सितंबर माह तक चुनाव संपन्न कराये जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर सीबीआइ की विशेष अदालत ने 28 मार्च को दोषी मानते हुए मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन वर्ष की सजा सुनायी है।

इसके बाद झारखंड विधानसभा ने आठ अप्रैल को अधिसूचना जारी करते हुए विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी।

बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट रिक्त हो चुकी है।

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