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गैर महिला से बनाया संबंध, पत्नी ने किया केस, अब हाई कोर्ट ने दिया चौकाने वाला फैसला

Physical Relation Necessary After Marriage: ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जिसमें पुरुष या महिला शादी शुदा होने के बाद भी किसी गैर पुरुष/महिला से शारीरिक संबंध (Physical Relationship With other man/woman) बनाते है।

जो की काफी गलत माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर पति और पत्नी काफी सालों से एक दुसरे से अलग रह रहे हो और पति ने किसी और महिला से शारीरिक संबंध (Physical Relationship) स्थापित किया।

शारीरिक संबंध हर किसी के शरीर की मांग है। और ऐसे ही एक मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि करीब ढाई दशक से अलग रह रहे पति के यदि किसी अन्य महिला से संबंध हैं तो इसे क्रूरता कहना उचित नहीं है।

High Court ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा पति-पत्नी के लंबे समय तक अलग रहने के आधार पर दिए गए तलाक को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिला मौखिक तौर पर ऐसे आरोप लगा रही है। उसके पास साक्ष्य नहीं हैं।

गैर महिला से बनाया संबंध, पत्नी ने किया केस, अब हाई कोर्ट ने दिया चौकाने वाला फैसला - Had a relationship with a stranger, wife filed a case, now the High Court gave a shocking decision

2005 से अलग रह रहे दंपती

जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि यह दंपती वर्ष 2005 से अलग रह रहा है। उनके दोबारा एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है।

बेंच ने कहा कि यहां विवाद पति और उसके परिवार के सदस्यों के अनादर से उत्पन्न हुआ था। परिवार में बार-बार होने वाले झगड़ों के परिणामस्वरूप मानसिक पीड़ा (Mental Anguish) होती है।

बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मतभेदों और आपराधिक शिकायतों (Disputes and Criminal Complaints) के कारण प्रतिवादी पति के जीवन में शांति नहीं रही और उसे दांपत्य संबंध से वंचित कर दिया, जो किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार है।

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पति ने की दूसरी शादी

इस मामले में पत्नी ने पति को तलाक (Divorce) देने के पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया है कि पति के खिलाफ क्रूरता के आरोप गलत थे। महिला ने दलील दी थी कि उसके पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है।

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शादी के रिश्ते में शारीरिक संबंध महत्वपूर्ण

बेंच ने कहा कि पारिवारिक अदालत (Family court) ने सही निष्कर्ष निकाला कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की और उसकी अपील खारिज कर दी। बेंच ने माना कि शादी के रिश्तों में शारीरिक संबंध एक महत्वपूर्ण आधार है।

यहां पति-पत्नी दो दशक से ज्यादा समय से अलग हैं। ऐसे में पति यदि किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो इसे क्रूरता कहना उचित नहीं है।

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