रेरा कानून ठीक से लागू न होने से 27.6 लाख घर खरीदारों की रकम फंसी: एफपीसीई

रेरा कानून के कमजोर क्रियान्वयन से देशभर में करीब 27.6 लाख घर खरीदार आवासीय परियोजनाओं में फंसे हैं, एफपीसीई ने नियामकीय नाकामी पर चिंता जताई।

Razi Ahmad
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नयी दिल्ली: घर खरीदारों के संगठन एफपीसीई ने रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रेरा कानून को राज्यों में ठीक से लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि देशभर में करीब 27.6 लाख घर खरीदार आवासीय परियोजनाओं में देरी के कारण फंसे हुए हैं।

‘फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स’ (एफपीसीई) ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 के लागू होने के 10 साल पूरे होने पर जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट में नियामकीय नाकामी से घर खरीदारों को हो रहे नुकसान का उल्लेख किया गया है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।