झारखंड

विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ MP-MLA कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक बरकरार

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में गुरुवार को महिला के यौन शोषण मामले (Sexual Abuse Cases) में आरोपित पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) की क्रिमिनल रिव्यू की सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट ने दुमका के MP-MLA कोर्ट में चल रहे इस मामले की कार्यवाही पर रोक बरकरार रखी है।

सुनवाई में कोर्ट ने पीड़ित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सूचक (पीड़ित महिला) अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुई। कोर्ट ने उसे 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 20 जुलाई निर्धारित की।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पीड़ित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल कीर्ति सिंह एवं ललित यादव (Vimal Kirti Singh and Lalit Yadav) ने पैरवी की। शिक्षा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू और गौतम कुमार ने पैरवी की।

महिला ने 20 अप्रैल कांड संख्या 13/ 2019 कराई थी दर्ज

उल्लेखनीय है कि प्रदीप यादव (Pradeep Yadav) ने मामले में स्पेशल जज, दुमका द्वारा 02 अप्रैल, 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

पीड़ित महिला ने प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण मामले (Sexual Abuse Cases) में 20 अप्रैल, 2019 को देवघर महिला थाना (Deoghar Women’s Police Station) में कांड संख्या 13/ 2019 दर्ज कराई थी।

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