सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! ED-झारखंड विवाद में CBI जांच पर नहीं लगी रोक, मामला जारी रहेगा

ईडी-झारखंड पुलिस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच पर नहीं लगी रोक, रांची एयरपोर्ट एफआईआर मामला जारी, हाईकोर्ट आदेश को मिली मजबूती

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रांची : रांची से बड़ी खबर सामने आई है। ईडी और झारखंड पुलिस के बीच चल रहे चर्चित कानूनी विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। अब CBI जांच जारी रहेगी। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा।

कैसे शुरू हुआ मामला?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाना में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी भी की थी, जिसके बाद मामला काफी सुर्खियों में आ गया। इसके बाद ईडी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले महीने बड़ा आदेश दिया और एफआईआर की जांच CBI को सौंप दी।

CBI ने शुरू की जांचहाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। CBI की क्राइम ब्रांच ने इस केस को RC-03(S)/2026/SC-III/ND नंबर से दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि CBI की जांच पर कोई रोक नहीं लगेगी और मामला आगे भी जारी रहेगा।

 

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।