
रांची : झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय और रांची पुलिस के बीच विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने रांची पुलिस की याचिका खारिज करते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला पेयजल घोटाले से जुड़े अभियुक्त संतोष कुमार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रांची के एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने से शुरू हुआ था। एफआईआर के बाद रांची पुलिस ने ED के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू की थी, जिससे मामला और तूल पकड़ गया।
इस बीच ED ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सीबीआई जांच रोकने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी है।
इस फैसले को रांची पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सीबीआई जल्द ही पूरे मामले की जांच शुरू करेगी और पेयजल घोटाले से जुड़े इस विवाद की परतें खोलने की कोशिश करेगी। मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

