

रांची: पुलिस में आरक्षी नियुक्ति विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत करीब 11 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 800 से अधिक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में डीम्ड क्वालिफाइड मानते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.





यह मामला जितेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य से जुड़ा है. करीब 11 वर्ष पहले याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी. इसके बाद अभ्यर्थियों ने न्याय के लिए अदालत का रुख किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली पीठ इस मामले की लगातार सुनवाई कर रही थी. तीन जून को अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं की अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए उनकी नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया था. साथ ही दोबारा मेडिकल और शारीरिक दक्षता परीक्षण कराने को कहा गया था.
