सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 17 जनहित याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने वकील सचिन गुप्ता को 47 जनहित याचिकाओं में से 17 वापस लेने की अनुमति दी, जिनमें तुच्छ और निराधार मामलों को लेकर पहले अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक वकील को उसके द्वारा दायर 47 जनहित याचिकाओं में से 17 को वापस लेने की अनुमति दे दी। इस वकील को पिछले महीने “महत्वहीन और निराधार” याचिकाएं दायर करने पर न्यायालय ने फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सचिन गुप्ता को ये याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए सचिन गुप्ता ने कहा कि मैं सारी याचिकाएं वापस ले रहा हूं और अब संबंधित अधिकारियों से संपर्क करूंगा। गौरतलब है कि बीते महीने ही अदालत ने उन्हें तुच्छ और आधारहीन जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए फटकार लगायी थी। सबसे तीखी टिप्पणी 9 मार्च को देखने को मिली थी जब एक याचिका में यह मांग की गयी थी कि क्या प्याज और लहसुन में तामसिक ऊर्जा होती है। इस पर वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने उनके ड्राफ्टिंग के समय पर ही सवाल उठा दिया था।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।