

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी कहा कि वे गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।





