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ज्ञानवापि मस्जिद में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) के अंदर पाए गए एक शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Scientific Survey) और कार्बन-डेटिंग की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के निदेर्शो पर अलगी सुनवाई तक रोक लगा दी।

मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने प्रधान न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ से कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार Carbon Dating और वैज्ञानिक सर्वेक्षण सोमवार को शुरू होने वाले हैं।

उन्होंने अदालत से इसकी अनुमति नहीं देने का आग्रह किया क्योंकि इसके बाद शीर्ष अदालत की गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी।

ज्ञानवापि मस्जिद में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक- Supreme Court temporarily bans scientific survey of Shivling in Gyanvapi Masjid

शीर्ष अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किया

उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में मेरी चिंता यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कवायद करने से ढांचे को कुछ नुकसान हो सकता है, जिसके बारे में एक पक्ष कहता है कि यह शिवलिंग है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है।

उन्होंने कहा कि हमें यह देखना होगा कि यह कवायद (वैज्ञानिक सर्वेक्षण) कैसे किया जाए और इसके लिए बेहतर होगा यदि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एक आदेश पारित करे। इसके लिए प्रतीक्षा की जा सकती है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश की बारीकी से जांच की आवश्यकता होगी, हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय के 12 मई के आदेश में दिए गए निदेशरें का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा..।

ज्ञानवापि मस्जिद में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक- Supreme Court temporarily bans scientific survey of Shivling in Gyanvapi Masjid

ASI के चार विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट दी

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि ASI के चार विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट दी है कि संरचना को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा और अदालत से ASI से रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया।

मेहता ने कहा हम यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई अन्य तकनीक है..।

ज्ञानवापि मस्जिद में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थाई रोक- Supreme Court temporarily bans scientific survey of Shivling in Gyanvapi Masjid

हम रिपोर्ट मांगने के खिलाफ नहीं: मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम रिपोर्ट मांगने के खिलाफ नहीं हैं.. हमें सिर्फ सॉलिसिटर की दलीलों से लगा, उन्हें स्थिति पर विचार करने दें.

वे इस बीच ASI से भी परामर्श करेंगे.. सरकार को भी विचार करने दें कि क्या विकल्प हैं.. ये ऐसे मामले हैं जिनमें थोड़ा संभलकर चलना पड़ता है, अभी इसे टाल दें।

वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी

हुजेफा ने अदालत को बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में रखरखाव के मुद्दे पर वाराणसी अदालत (Varanasi Court) के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा कार्बन डेटिंग के आदेश की अनुमति दी गई थी।

ASI ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी

इस महीने की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने एएसआई से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सर्वेक्षण के दौरान ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की एकल पीठ हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ASI ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

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