चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका पर हो सकती है जल्द सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने…

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Appointment of New Election Commissioners : सोमवार को देश की शीर्ष न्यायपालिका Supreme Court ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को 2023 के एक कानून के अनुसार नए निर्वाचन आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्ति करने से रोकने का अनुरोध करने वाली यचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।

इस कानून के प्रावधानों को पहले ही न्यायालय में चुनौती दी गई है। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा क‍ि एक ईमेल भेजिए, हम देखेंगे।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया। स्थानीय कांग्रेस नेता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है।

ठाकुर ने अपनी याचिका में न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान ‘निर्वाचन आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने नौ मार्च 2024 को इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। ’

उन्होंने कहा कि उनकी याचिका पर 12 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नामों को तय करने के लिए 15 मार्च को बैठक करेगी।

निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले शुक्रवार सुबह पद से इस्तीफा दे दिया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका Resign मंजूर कर लिया और केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इससे निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार इकलौते सदस्य रह गए हैं। ऐसे में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला महत्वपूर्ण हो गया है।

 

 

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