नकली नोट के दोषी को कोर्ट ने दी 7 साल की सजा, 8 साल पहले चेकिंग अभियान में..

बता दें कि 3 दिसंबर 2014 को कमलपुर थाना क्षेत्र के बांगुड़दा तालाब के पास चेकिंग अभियान के दौरान नकली नोट के साथ संतोष रवानी को गिरफ्तार किया गया था

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

जमशेदपुर : रांची के तमाड़ के रहने वाले संतोष कुमार रवानी (Santosh Kumar Ravani) को नकली नोट (Fake Notes) छापने का दोषी करार देते हुए ADJ 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को 7 साल की सजा और ₹55000 का जुर्माना लगाया।

जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल और सजा काटनी पड़ेगी। बता दें कि 3 दिसंबर 2014 को कमलपुर थाना क्षेत्र के बांगुड़दा तालाब के पास चेकिंग अभियान (Checking Operation) के दौरान नकली नोट के साथ संतोष रवानी को गिरफ्तार किया गया था।

स्टूडियो से लेकर चले थे नकली नोट

जांच अभियान के दौरान पुलिस ने उदय के पास से 100 रुपये के 65 नकली नोट और राम प्रसाद मांझी (Fake notes and Ram Prasad Manjhi) के पास से 100 रुपये के 50 नकली नोट बरामद किए थे।

पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे संतोष रवानी के स्टूडियो से रुपये लेकर आ रहे हैं। दोनों को 100 रुपये का नोट चलाने के एवज में 35 रुपये दिए जाते हैं। पुलिस ने संतोष के यहां छापेमारी (Raid) कर 8 नकली नोट बरामद किए थे।

Share This Article