सेवायत भूमि घोटाला: IAS विनय चौबे को राहत मिलेगी या नहीं? हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

सेवायत भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, 11 महीने से जेल में बंद अधिकारी के मामले में फैसला सुरक्षित।

Razi Ahmad
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Jharkhand High Court : रांची में चर्चित सेवायत भूमि घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई। अब इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

विनय चौबे पिछले करीब 11 महीनों से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। यह मामला हजारीबाग में सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि उपायुक्त पद पर रहते हुए उन्होंने नियमों की अनदेखी कर जमीन लेनदेन में अनियमितताएं कीं।

इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज कर जांच शुरू की है। केस में कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिनमें कई प्रभावशाली नाम शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने जमानत का कड़ा विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. मजूमदार ने अपना पक्ष रखा। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।