झारखंड

पिता की हत्या के आरोप में युवक साक्ष्य के अभाव में बरी

जमशेदपुर: बिरसानगर में अपने पिता राजेश बहादुर की हत्या (Rajesh Bahadur Murder) के आरोप में ADJ-2 Abhash Verma की अदालत ने शिवा बहादुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

बता दें 9 जुलाई 2020 को राजेश को गंभीर अवस्था में रिम्स ले जाया गया था और 17 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई थी।

बचाव पक्ष के वकील एन सतीश कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन कोई ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, जिसका लाभ आरोपी को मिला।

मामले ने बेटी ने करवाया था मामला दर्ज

मामले में मृतक राजेश की बेटी देवा बहादुर (Daughter Deva Bahadur) के बयान पर बिरसानगर थाने में बड़े भाई शिवा बहादुर के खिलाफ पिता की हत्या का केस दर्ज कराया गया था।

देवा ने पुलिस को बताया था कि घटना की रात दोनों भाई-बहन मर्सी हॉस्पिटल (Mercy Hospital) में थे, जहां मां को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। रात 11.30 बजे मकान मालिक ने फोन कर घटना की जानकारी दी।

सूचना पर घर पहुंची। पिता राजेश को जख्मी हालत में MGM अस्पताल (MGM Hospital) लेकर गए। बेहतर इलाज के लिए RIMS रेफर किया गया। मामले में पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से वह जेल में बंद था।

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