HomeUncategorizedZee TV के न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत,...

Zee TV के न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निजी न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन (Anchor of private news channel Rohit Ranjan) की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

रोहित रंजन ने छतीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि रोहित रंजन के टेलीविजन शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से चलाया गया था।

इसके बाद राहुल गांधी की राजनीतिक हलकों में आलोचना होने लगी। बाद में रोहित रंजन ने अपने शो में राहुल का बयान गलत ढंग से उद्धृत करने को लेकर माफी मांगी थी।

नोएडा पुलिस ने रोहित को छोड़ दिया

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का बयान गलत ढंग से चलाने के खिलाफ नोएडा और रायपुर समेत दूसरे स्थानों पर एफआईआर दर्ज किया गया।

इस मामले में रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित घर पहुंची।

लेकिन नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में नोएडा पुलिस (Noida Police) ने रोहित को छोड़ दिया। उसके बाद रोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

spot_img

Latest articles

झारखंड विधानसभा के सामने मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन, श्रम संहिता लागू न करने की मांग तेज

Strong Demonstration by workers: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल...

NEET PG 2025: झारखंड में दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, JCECEB ने जारी किया पूरा शेड्यूल

NEET PG 2025 : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतिस्पर्धी परीक्षा पर्षद (JCECEB) ने NEET PG...

खबरें और भी हैं...

झारखंड विधानसभा के सामने मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन, श्रम संहिता लागू न करने की मांग तेज

Strong Demonstration by workers: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल...

NEET PG 2025: झारखंड में दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, JCECEB ने जारी किया पूरा शेड्यूल

NEET PG 2025 : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतिस्पर्धी परीक्षा पर्षद (JCECEB) ने NEET PG...